खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग अनिवार्यतः करा लें। इसका कराना अनिवार्य है।
राशन कार्ड को आधार नंबर से लिंक यानी सीडिंग करवाना अनिवार्य है। वे अब 31 मार्च तक राशनकार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। आधार से सीडिंग कराने की तिथि को सरकार ने बढ़ा दिया है
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-SO 3959 (E), दिनांक 17.09.2024 द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 31.12.2024 तक आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य की गई थी। पुनः भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-SO 5506 (E) दिनांक 18.12.2024 द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 31.03.2025 तक आधार संख्या की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि विस्तार किया गया है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 31.03.2025 तक अनिवार्यतः करा लें। इसका कराना अनिवार्य है। इसके लिए प्रत्येक सदस्य देश के किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ePoS यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग (eKYC) करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में Facial e-KYC की सुविधा भी आरंभ कर दी गई है, जिसके द्वारा कोई भी लाभुक अपने मोबाइल फोन से किसी भी स्थान से Mera e-KYC app तथा AadhaarfaceRD app के माध्यम से अपना e-KYC कर सकते हैं।
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